GST Registration in Hindi (जीएसटी रजिस्ट्रेशन)

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Video Guide for GST Registration in Hindi

यहां कराना होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन (GST Registration)

ट्रेडर्स और कारोबारियों को www.gst.gov.in पर जाकर अपने आप को एनरोल कराना होगा।

 ट्रेडर्स और कारोबारियों को अपना यूजर नाम (प्रॉविजनल आईडी) और पासवर्ड लेना होगा। प्रॉविजनल आईडी और पासवर्ड आपको स्टेट वैट, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स अथॉरिटी से मिलेगा।मौजूदा टैक्सपेयर्स उन्हें मिले प्रॉविजनल जीएसटीएन (गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन) नंबर से एनरोल करा सकते हैं। जीएसटीएन नंबर को प्रॉविजनल आईडी भी कहते हैं।आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फीड करना होगा।आपके फोन नंबर पर ओटीपी आएगा उसे आपको फीड करना होगा।आपको अपनी जानकारी और स्कैन्ड फोटो अपलोड करनी होगी।पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और आईएसएससी कोड की जानकारी फीड करनी होगी।ये सभी जानकारी को फीड कर सबमिट कर दें।सबमिट करने के बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन की जानकारी आ जाएगी।

Check more details for GST Registration in English एसीईएस पर भी कराना होगा रजिस्ट्रेशन (Register at ACES Portal for Provisional ID)

जीएसटी की वेबसाइट पर एनरोल कराने के बाद आपको यूजर नाम और पासवर्ड को ऑटोमेशन ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स (एसीईएस) की वेबसाइट https://www.aces.gov.in पर भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यहां आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।यदि आप जीएसटी पर माइग्रेट नहीं करना चाहते तो एसीईएस पोर्टल पर कन्फर्म कर दें और रिटर्न फाइल कर दें। ऐसा करने से आपकी आईडी और पासवर्ड कैंसल हो जाएगा। आप क्रेडिट माइग्रेशन नहीं कर पाएंगे।सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी के लिए एक ही एनरोलमेंट नंबर होगा।

GST Registration Procedure for Existing Dealers with Screenshot

जीएसटी में एनरोल नहीं करने से होंगे ये नुकसान

जीएसटीएन नेटवर्क है सेफ जीएसटी को लागू करने की तारीख करीब आ रही है, ऐसे में जीएसटीएन को कई तरह साइबर खतरों का सामना करना पड़ सकता है। हालिया हमले और कुछ महीने पहले लीजन ग्रुप द्वारा सोशल मीडिया की हैकिंग के बाद साइबर सिक्यॉरिटी को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इस पर कुमार ने कहा कि इनसे निपटने के लिए काफी काम किया है। कई गुड्स-सर्विसेज पर रेट्स में संशोधन की गुंजाइशः अढिया वहीं अढिया ने कहा, ‘एक बात पर हम सहमत हैं कि कई गुड्स और सर्विसेस पर टैक्स रेट्स में सुधार की गुंजाइश बनी हुई है।’ वहीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम चेयरपर्सन वनाजा सरना ने हाल में कहा था कि यदि किसी मामले में अधिकार क्षेत्र पर पुनर्विचार होता है तो रेट्स में संशोधन किया जा सकता है। ट्रेडर्स, एफएमसीजी और ऑटोमोबाइल्स सहित कई इंडस्ट्रीज और बिजनेसेज केंद्र सरकार से रेट्स रिवाइस करने की मांग कर रहे हैं।

Document Required for GST Registration

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